SpiceJet: मारन को ब्याज समेत 579 करोड़ चुकाने के मामले में स्पाइसजेट को झटका, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत Published By : Amar ujala : Business (⏱ 24 Aug, 2023) उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश पर रोक लगाने के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय का सात जुलाई का आदेश उसे ऐसा करने से बाध्य करता है और अपील को सात अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। 🔗 See Details